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पीड़ित प्रतिकर योजना हेतु वर्चुअल बैठक का आयोजन,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान की अनुपालना में हुई बैठक,जिला न्यायालय के काॅन्फ्रेंस रूम में हुई वर्चुअल मीटिंग,पीड़ित प्रतिकर से संबंधित अंतरिम प्रतिकर हेतु 02 प्रकरणों पर हुई चर्चा,कमेटी द्वारा दो प्रकरणों को स्वीकार कर प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई

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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान की अनुपालना में आज दिनांक 27.03.2025 को जिला न्यायालय के काॅन्फ्रेंस रूम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पीडित प्रतिकर स्कीम की वर्चुअल मीटिंग आयोजित हुई। अध्यक्षता श्रीमान् अरूण कुमार बेरीवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा की गई।

इस बैठक में पीड़ित प्रतिकर से संबंधित अंतरिम प्रतिकर हेतु 02 प्रकरणों पर चर्चा की गई। कमेटी द्वारा दो प्रकरणों को स्वीकार कर 1 प्रकरण में अंतरिम प्रतिकर 25000/- रू. तथा एक प्रकरण में अंतिम प्रतिकर के तहत 500000/-रु प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। इस योजना के तहत पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति पहुँची है तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर प्रदान किया जाता है ¹।

पीड़ित प्रतिकर योजना हेतु वर्चुअल बैठक का आयोजन

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान की अनुपालना में आज दिनांक 27.03.2025 को जिला न्यायालय के काॅन्फ्रेंस रूम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पीडित प्रतिकर स्कीम की वर्चुअल मीटिंग आयोजित हुई। अध्यक्षता श्रीमान् अरूण कुमार बेरीवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्य

उक्त बैठक में डाॅ. चेतना, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्वाति शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष बार संघ कुंवर जितेन्द्र सिंह शेखावत, लोक अभियोजक श्री अभिमन्यु शर्मा, द्वारा भौतिक रूप से एवं श्रीमती सुमन सहारण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर, जिला कलेक्टर नागौर, पुलिस अधीक्षक नागौर प्रतिनिधि एवं जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन, पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन, द्वारा जरिये वीडिओ काॅन्फ्रेंसिंग भाग लिया गया।

पीड़ित प्रतिकर से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा

मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर से संबंधित अंतरिम प्रतिकर हेतु 02 प्रकरणों पर चर्चा की गई । कमेटी द्वारा दो प्रकरणों को स्वीकार कर 1 प्रकरण मे अंतरिम प्रतिकर 25000/- रू.तथा एक प्रकरण मे अंतिम प्रतिकर के तहत 500000/-रु प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई । इस योजना के तहत पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति पहुँची है तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर प्रदान किया जाता है।

पीड़ित प्रतिकर योजना का उद्देश्य

पीड़ित प्रतिकर योजना का उद्देश्य पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकें। यह योजना पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Aapno City News
Author: Aapno City News

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