[darkmysite switch="1" width_height="45px" border_radius="30px" icon_width="20px" light_mode_bg="#121116" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_color="#ffffff" dark_mode_icon_color="#121116"]

मृतक के आश्रितों को एक करोड़ एक लाख सत्तासी हजार का मुआवजा ब्याज सहित देने के आदेश

SHARE:



जोधपुर। वरिष्ठ समाजिक कार्यकर्ता, विख्यात उद्घघोषक एवं हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक कमलेश कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिराई तहसील बावड़ी (जोधपुर) में कार्यरत थे। 15 मई 2020 को बिराई चैक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान सालवाकला से स्टेशनरी लेकर लौटने के दौरान दोपहर 12 से 1 बजे के बीच चंगावाड़ा से सेवकी खुर्द जाने वाली सड़क पर दौलाराम पुत्र बिरधाराम के मकान के सामने अपनी दिशा में बहुत ही धीमी गति व सावधानी पूर्वक चलाते हुए कमलेश कुमार चल रहे थे।

तभी सामने से आ रही बजाज मोटरसाइकिल के चालक ने तेज गति लापरवाही असावधानी पूर्वक (गफलत) एवं रॉन्ग साइड से चलता हुए अपनी सही साइड में आ रही मोटरसाइकिल को सामने से जोरदार टक्कर मारी दी, जिससे बाईक पर सवार वरिष्ठ अध्यापक कमलेश कुमार पुत्र आनंदराम को टक्कर मारने से गंभीर चोटे आई वहां पर खड़े व्यक्तियों ने सालवा कला अस्पताल लेकर गये व प्राथमिक उपचार किया गया। उनके परिजनों को सूचना दी गई। कमलेश कुमार की नाजुक हालत होने के कारण श्रीराम अस्पताल बनाड़ लेकर पहुंचे वहां से भदवासिया पुलिया के पास स्थित श्रीराम अस्पताल में भर्ती किया गया। 17 मई 2020 को इलाज के दौरान निहालिया की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना की घटना कि रिपोर्ट मृतक के भाई मुकेश कुमार द्वारा पुलिस थाना खेड़ापा (जोधपुर) में दर्ज करवाई गई। मुकेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर खेड़ापा पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/ 17 मई 2020 को दर्ज की गई। अनुसंधान कर चालान पेश किया गया। प्रार्थीगण 2020 से न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण महानगर जोधपुर के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र लेखावत, अधिवक्ता सुनीता मैहरा के द्वारा पैरवी की गई।  प्रार्थीगण ने यह याचिका अप्रार्थीगण के खिलाफ 26 नवंबर  2020 को अंतर्गत धारा 166 एमवी एक्ट के तहत प्रतिकार की प्राप्ति के लिए पेश की गई। जिसको नियमानुसार दर्ज कर रजिस्टर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र लेखावत, अधिवक्ता सुनीता मैहरा ने मृतक कमलेश कुमार के दुर्घटना के समक्ष आयु 48 साल थी। मृतक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत होने एवं प्रतिमाह 76,625 रुपए वेतन मिलता था। कमलेश कुमार की असामयिक मृत्य के कारण याचिका के द्वारा प्रार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र लेखावत अधिवक्ता सुनीता मेहरा ने कुल 2 करोड़ 23 लाख 24 हजार रुपए की अप्रार्थीगण से हरजाने की मांग की गई। अप्रार्थीगण, बीमा कंपनी की और से अधिवक्ता पीआर मेघवाल, संतोष चौधरी ने पैरवी की गई। प्रार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र लेखावत अधिवक्ता सुनीता मैहरा ने मोटरयान दुर्घटना दावा संख्या 61/2021 इंदिरा बनाम खिवराज में मजबूत पैरवी से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिनियम पैरवी निष्कर्ष के अनुसार प्रतिकार की राशि 1,01,87,192 (एक करोड़ एक लाख सत्तासी हजार एक सौ बावनवें) रुपये सहित याचिका प्रस्तुति करने के दिनांक 26 नवंबर 2020 से तावसूली 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी बीमा कंपनी को आदेशित किया कि प्रतिकर की राशि का संदाय यथासंभव शीघ्र या अधिकतम एक माह की अवधि में अधिकरण के खाते में जमा करवाये तथा इसकी सूचना प्रार्थीगण अधिकरण को प्रेषित करने का आदेश 29 नवंबर 2024 को न्यायाधीश बुलाकी दास व्यास आरएचजेएस मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर महानगर ने दिये हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र लेखावत 25 वर्षों से वकालत कर रहे हैं । मोटरयान दुर्घटना दावा के विशेषज्ञ माने जाते है।

Aapno City News
Author: Aapno City News

Join us on:

Leave a Comment

शहर चुनें

Follow Us Now

Follow Us Now