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रेल अधिनियम के तहत 52 जनों के खिलाफ की कार्यवाही, रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष किया पेश, 16 हजार का किया जुर्माना।

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फुलेरा (दामोदर कुमावत) फुलेरा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को रेलवे मजिस्ट्रेट कैंप के दौरान रेलवे सुरक्षा बलनिरीक्षक राजेशसिंह व स्टाफ द्वारा 52 जनों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां सभी पर कुल ₹16000 का अर्थ दंड से दंडित कर भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ा।

रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि आरपीएफ थाना फुलेरा की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत  अनाधिकृत रूप से रेलगाड़िया में खान -पान सामग्री बेचने, चेन खींचने वाले, अवैध रूप से रेल लाइन क्रॉस करने,बिना टिकट यात्रा करने वाले 52 जनों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किएगये,

इन सभी आरोपियों को 15 फरवरी 24 को फुलेरा स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट कैंप में पेश किया गया जहां सभी आरोपियों पर कुल 16 000 रुपए अर्थ दंड कर भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत  दी गई।

Aapno City News
Author: Aapno City News

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