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न्याय की जीत: सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

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मेड़ता सिटी ( तेजाराम लाडणवा )
जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता सिटी ने सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश  अरुण कुमार बेरीवाल ने वर्ष 2020 के प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी मोहम्मद सलीम एवं मोहम्मद रिजवान पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला पुलिस थाना मेड़ता सिटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़िता को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर बार-बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
प्रकरण का अनुसंधान डीवाईएसपी विक्रम सिंह भाटी द्वारा किया गया, जबकि मामले में प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा ने की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा 34 दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर दोष सिद्ध हुआ।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी समाज के लिए घातक है और पीड़िता को न्याय दिलाना न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
न्यायालय: जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता
न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल
सजा: 20-20 वर्ष कठोर कारावास
जुर्माना: ₹50,000 प्रत्येक
मामला वर्ष: 2020
पुलिस थाना: मेड़ता सिटी

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