[darkmysite switch="1" width_height="45px" border_radius="30px" icon_width="20px" light_mode_bg="#121116" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_color="#ffffff" dark_mode_icon_color="#121116"]

विद्यार्थियों को दी कानून की जानकारी

SHARE:


मकराना (मोहम्मद शहजाद)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार विधिक सेवा सप्ताह के तहत विधिक सेवा दिवस के अवसर पर मकराना के श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता की सचिव तस्नीम खान द्वारा विद्यालय में उपस्थित बच्चों को विधिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान बच्चों को नशा नहीं करने, नकल विरोधी कानून, बच्चों को कानूनी अधिकार, रालसा की जनकल्याणकारी योजनाएं, निशुल्क विधिक सेवाओं आदि के बारे में जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया 14 नवंबर तक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है कोई भी व्यक्ति अज्ञानता, गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं हो सकता। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा समाज से पिछड़े हुए वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी, गिरधारी लाल जोशी, सारिका खंडेलवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान रामकरण चोयल, विधिक लिपिक जितेन्द्र कुमार जावा, संस्थाप्रधान दुर्गेश कंवर, अब्दुल मजीद, घनश्याम, लक्ष्मण, नाजिया अंसारी, शबाना खान सहित अन्य उपस्थित थे।

Aapno City News
Author: Aapno City News

Join us on:

Leave a Comment

शहर चुनें

Follow Us Now

Follow Us Now